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Constitution of India | भारतीय संविधान

भारतीय संविधान भारत का एक सर्वोच्च विधान है जिसे 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। इस दिन को भारतीय संविधान के रूप (गणतंत्र दिवस के रूप) में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के सभी गणतांत्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। जिसको डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखा गए था जो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी थे।  भारतीय संविधान संविधान की पहली सभा 1946 को बुलाई गई थी। भारतीय संविधान की सभा में 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा।  डॉ भीमराव आंबेडकर संविधान को डॉ राजेंद्र प्रसाद को सौपतें हुए।  संक्षिप्त परिचय  भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागो में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में केवल 395 अनुच्छेद, और 12 अनुसूचियाँ है संविधान में संसदीय स्वरुप की स्थापना की गई है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय सदन की परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन है। जिन्हे राज्यों की परिषद् राज्यसभा ...